जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने ड्यूटीरत प्रधान आरक्षक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी शिक्षक रोशन खान को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. 5 दिसंबर 2018 को यह घटना हुई थी और इसकी रिपोर्ट जांजगीर थाना में रिपोर्ट लिखाई गई थी.
लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि 5 दिसंबर 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि शिक्षक रोशन खान, अपने घर में उत्पात मचा रहा है. सूचना के बाद प्रधान आरक्षक रामप्रसाद बघेल, अन्य आरक्षक के साथ उसके घर पहुंचा, तभी आरोपी शिक्षक रोशन खान ने प्रधान आरक्षक पर चाकू से हमला कर दिया. घटना में प्रधान आरक्षक आरक्षक रामप्रसाद बघेल घायल हो गया था. इसके बाद सिटी कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
एफआईआर के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था और आज मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आरोपी शिक्षक को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है.