ITR फाइल करना है और नहीं मिल रहा PAN कार्ड, ऐसे डाउनलोड करें e-PAN, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस. पढ़िए..

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है. ऐसे में सभी नौकरीपेशा लोग इसके लिए जरूरी दस्तावेज जुटा रहे हैं. आईटीआर फाइल करने के लिए आधार और पैन कार्ड (PAN Card) दो जरूरी दस्तावेज है. अगर आप भी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और आपको अपना PAN कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.



 

 

 

इनकम टैक्स की ओर से कस्टमर्स को e-PAN की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. पैन कार्ड खो जाने की स्थिति में आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. यहां हम आपको इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं. आइए जानते हैं कि आप e-PAN कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.

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ऐसे डाउनलोड करें e-PAN कार्ड
e-PAN डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए अपने वेब ब्राउजर में टाइप करें. यहां आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो “Register Yourself” के ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, तो यहां लॉग इन करें. इसके बाद वेबसाइट पर “e-PAN” सेक्शन में जाएं.

 

 

e-PAN का ऑप्शन चुनकर डिटेल्स सबमिट करें
e-PAN पेज पर, आपको “New PAN” या “PAN Card Reprint” जैसे ऑप्शन मिलेंगे. आपके पास पहले से PAN कार्ड मौजूद हैं जो कि खो गया है इसलिए “PAN Card Reprint” का ऑप्शन चुनें. यहां आपसे पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज आदि करने के लिए कहा जाएगा. पूरी डिटेल्स भरकर सबमिट करें. इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी दर्ज करके वेरिफिकेशन करें.

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e-PAN के लिए देनी होगी फीस
वेरीफिकेशन के बाद आपको e-PAN के लिए फीस भी देनी होगी. आमतौर पर लगभग 50 रुपये का चार्ज लिया जाता है लेकिन यह थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी हो सकता है. फीस पेमेंट सक्सेस हो जाने पर आपको एक वेरीफिकेशन मैसेज आएगा. इसके बाद वापस e-PAN पेज पर जाकर अपना रजिस्टर्ड ईमेल चेक करें. आपको अपने ई-मेल पर e-PAN डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा. इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने e-PAN को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.

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