जांजगीर-चाम्पा. मुलमुला पुलिस ने युवक से डंडे से मारपीट करने वाले दो व्यक्ति राजू यादव, सुनील यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया है.
पुलिस के मुताबिक, करूमहु गांव के राजकुमार मानिकपुरी ने बताया कि वह अपने घर के सामने गली में था, तभी गांव के राजू यादव, सुनील यादव देखकर गाली देने लगे जिसे मना करने पर दोनों आरोपी गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर डंडे से मारपीट की. इससे युवक राज कुमार मानिकपुरी को चोट आई है.
मामले में मुलमुला पुलिस ने करूमहु गांव के दोनों आरोपी राजू यादव और सुनील यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है.