Sakti News : सम्पत्ति विरूपण के कार्यों में लापरवाही बरतने व मदिरापान कर कार्यालय में उपस्थित होने पर ग्राम पंचायत पोता के सचिव को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

सक्ती. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा निर्वाचन कार्य मे लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत पोता के सचिव को निलंबित कर दिया गया है।



प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मालखरौदा, जिला सक्ती द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत पोता के सचिव द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् सम्पत्ति विरूपण के कार्यों में लापरवाही एवं कार्यालय में दिनांक 11.10.2023 को मदिरापान कर उपस्थित हुए। इस प्रकार श्री हेमंत कर्ष, पंचायत सचिव का उक्त कृत्य घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।

इसे भी पढ़े -  CG News : खाद गबन मामले में कार्रवाई, प्रभारी शाखा प्रबंधक निलंबित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक ने की कार्रवाई...

हेमंत कर्ष, सचिव ग्राम पंचायत पोता जनपद पंचायत मालखरौदा, जिला सक्ती का उक्त कृत्य निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही एवं अपने पदीय कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। अतः हेमंत कर्ष सचिव ग्राम पंचायत पोता को उक्त कृत्य के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

इसे भी पढ़े -  Janjgir ASI Line Attatch : पुलिस अधीक्षक ने ASI को लाइन अटैच किया, ...इस लापरवाही पर हुई कार्रवाई, देखिए आदेश...

निलंबन अवधि में हेमंत कर्ष, ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत मालखरौदा निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

error: Content is protected !!