Janjgir Judgement : युवती का अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जांजगीर के अपर सत्र न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने पीड़िता का अपरहरण कर 30 लाख फिरौती की मांग करने वाले आरोपी अल्ताफ खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 1 लाख रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है. आरोपी, मप्र के नरसिंहपुर जिले का रहने वाला है.



मामला 2 अक्टूबर 2021 का है. दरअसल, लड़की के पिता के मोबाइल पर मैसेज आया और 30 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई. लड़की के पिता ने 29 सितम्बर 2021 को उसकी लापता होने की थाना में सूचना दी थी.

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पुलिस ने जांच कर रही थी, तभी लड़की के मोबाइल पर मैसेज आया और 30 लाख की फिरौती की मांग की गई. रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी अल्ताफ खान को गिरफ्तार किया था और प्रकरण को न्यायालय में पेश किया था, इधर, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी अल्ताफ खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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