Sakti Judgement : पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को सक्ती के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सक्ती. सक्ती में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने पत्नी को गला दबाकर हत्या एवं उसे आत्महत्या का स्वरूप देने के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.



अभियोजन के अनुसार, जैजैपुर थाना क्षेत्र ग्राम छिराडीह निवासी जागेश्वर कर्ष ने 22 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी बहु पुष्पा कर्ष ने गांव के खार में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाकर किए जाने की बात आई थी. इस पर पुलिस ने धारा 302 के तहत जुर्म दर्ज करके जांच में जुटी हुई थी.

इसे भी पढ़े -  Bamhanidih News : तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से युवक की मौत, बम्हनीडीह चौक में चक्काजाम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष की समझाइश पर चक्काजाम हुआ शांत

मामले में सक्ती के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति दिलहरण कर्ष को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

error: Content is protected !!