Sakti Judgement : चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को सक्ती के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जांजगीर-चाम्पा. चरित्र शंका के चलते हाथ और पैर को फावड़ा से काटकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति संतोष कुमार को सक्ती के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.



अपर लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद साहू ने बताया कि आरोपी संतोष कुमार, उसकी पत्नी कृतिका बाई के चरित पर शंका करता था. 24 जुलाई 2020 को भी दोनों के बीच आपसी विवाद हुआ, फिर आरोपी संतोष ने अपनी पत्नी के हाथ-पैर को फाड़वा से काट दिया. उसकी सूचना अमर सिंह टंडन को दी.

इसे भी पढ़े -  Sakti News : मालखरौदा के सद्भावना भवन में आयोजित 'महिला सम्मान' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष कवि वर्मा हुए शामिल, उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को प्रशस्ति पत्र व प्रोत्साहन राशि देकर किया गया सम्मानित

गंभीर रूप से घायल महिला कृतिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 25 जुलाई को इलाज के दौरान मौत हो गई. इस पर जैजैपुर थाना में केस दर्ज कर जांच की गई. जांच के बाद सक्ती के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी संतोष कुमार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

इसे भी पढ़े -  Janjgir-Champa Accident : बुड़ेना गांव में दो बाइक में आमने-सामने हुई भिड़ंत, 4 युवकों को आई चोट, 2 की हालत गंभीर

error: Content is protected !!