Janjgir Judgement : मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को आजीवन कारावास, जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी बेटा अनिल पटेल, शराब पीने का आदी था और शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि डभराखुर्द गांव में 15 अक्टूबर 2023 को अवधमती के घर से चीखने की आवाज सुनाई दी. फिर पड़ोसी अवधमती के घर पहुंचे तो देखा कि उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी और उसका बेटा अनिल पटेल घर से भागते हुए दिखा.

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मामले में पुलिस ने जांच की और जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज किया था. फिर आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शराब पीने के लिए रुपये नहीं मिलने पर मां की हत्या का खुलासा हुआ था. मामले में आरोपी बेटे अनिल पटेल को बिर्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मामला न्यायालय में चल रहा था. सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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