Korba News : कलेक्टर ने दिलीप कुमार मिरी और किशन दिनकर के विरूद्ध की जिला बदर की कार्रवाई, जानिए पूरा मामला…

कोरबा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत दिलीप कुमार मिरी उम्र 37 वर्ष, पिता- छत राम मिरी, साकिन क्वाटर नंबर 02/09 मानिकपुर चौकी एवं किशन दिनक उम्र 26 वर्ष साकिन परसाभाठा वार्ड क्रमांक 41 बाल्को को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाएं और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

 



इसे भी पढ़े -  CG News : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 6 सितम्बर को दौरा कार्यक्रम, जारी हुआ प्रोटोकॉल...

Related posts:

error: Content is protected !!