Janjgir Judgement : शादीशुदा प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, पूरे मामले को जानिए, डिटेल में पढ़िए…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शादीशुदा प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में आरोपी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, 5 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है. आरोपी नरेश दास महंत ने अप्रेल 2022 को दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी, चाम्पा के भोजपुर का रहने वाला है.



लोक अभियोजक संदीप बनाफर ने बताया कि प्रेमबाई अपने बच्चों के साथ मायके भोजपुर में रहती थी और उसका पति चेन्नई में काम करने गया था. इस दौरान प्रेमबाई और पड़ोसी नरेश दास महंत के बीच अवैध संबंध था, तभी प्रेमबाई ने नरेश को लोन पर ऑटो दिलवाया था और कुछ नकद राशि भी दी थी, लेकिन बाद में दोनों में विवाद होने लगा और प्रेमबाई द्वारा ऑटो के साथ ही राशि की मांग की गई.

इसे भी पढ़े -  Janjgir National Lok Adalat News : जिला एवं सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, कई बरसों से अलग रहे दंपति को समझाइश देकर कराई गई आपसी सुलह

इसी दौरान 16 अप्रैल 2022 को जब प्रेमबाई अपने रिश्तेदार के शादी में जाने के लिए मेन रोड पर खड़ी थी, तभी दिनदहाड़े आरोपी नरेश ने उस पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी. इससे प्रेमबाई की मौत हो गई और चाम्पा पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामला न्यायालय में चल रहा था. मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी नरेश दास महंत को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Janjgir Thief Arrest : मौली दाई मंदिर से चोरी का मामला, चंद घंटे में आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख 91 हजार की सामग्री बरामद

error: Content is protected !!