Janjgir Judgement : पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को 6 माह के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा, प्रथम श्रेणी न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी करण गोस्वामी को 6 माह के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है.



दरअसल 5 अगस्त 2024 को नवागढ़ थाना द्वारा करण गोस्वामी को शराब बिक्री के मामले में 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय नवागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था, जहां से नवागढ़ न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी. फिर आरोपी को भोजन कराया जा रहा था, तभी आरोपी फरार हो गया था. बाद में, पुलिस ने उसे पकड़ लिया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Akaltara News : तिलई में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रजत जयंती महोत्सव पर शिविर का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे हितग्राही

error: Content is protected !!