सक्ती. बाराद्वार में केंद्र सरकार ने नए कानून हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध में बस और ट्रक चालकों ने 02 जनवरी को हड़ताल की. नए कानून लागू होने से बस, ट्रक चालकों में काफी नाराजगी है.
दरअसल, देशभर में ऑटो, बस, ट्रक, चालक केंद्र सरकार के नए नियम का विरोध कर रहे हैं. मोटर व्हीकल कानून में संशोधन कर हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर नए प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत अगर कोई एक्सीडेंट के समय कोई ड्राइवर पुलिस या प्रशासन को बिना सूचना दिए भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.
देशभर के वाहन चालक इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इस नियम से काफी नाराज होकर विरोध कर रहे हैं.