Janjgir Judgement : पत्नी-की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा, जिला सत्र न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी बिंदिया साहू की हत्या के मामले में आरोपी पति संतोष साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 5 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है.



लोक अभियोजक संदीप बनाफर ने बताया कि सारागांव थाना क्षेत्र के लखाली गांव के आरोपी और उसकी पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था. इससे त्रस्त होकर आरोपी पति ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी.

इसे भी पढ़े -  Akaltara News : श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय एवं श्री ऋषभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाहिल के राष्ट्रीय सेवा योजना की सात दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ

इसके बाद सारागांव पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ जुर्म दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था. इसकी सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीन शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  मनरेगा संशोधन के खिलाफ युवा कांग्रेस का बिगुल, युवा महापंचायत की घोषणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज शुक्ला ने प्रेस वार्ता में NOB फॉर्म किया लॉन्च

error: Content is protected !!