Janjgir Judgement : पत्नी-की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा, जिला सत्र न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी बिंदिया साहू की हत्या के मामले में आरोपी पति संतोष साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 5 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है.



लोक अभियोजक संदीप बनाफर ने बताया कि सारागांव थाना क्षेत्र के लखाली गांव के आरोपी और उसकी पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था. इससे त्रस्त होकर आरोपी पति ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी.

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big Update : करही गोलीकांड और हत्या का मामला, पीड़ित परिजन ने SP से मुलाकात की, कहा, 'रेत खनन है वारदात की वजह', SP विजय पांडेय ने 10 दिनों में गोलीकांड के खुलासे का आश्वासन दिया, कांग्रेस ने भी SP दफ्तर घेराव स्थगित किया...

इसके बाद सारागांव पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ जुर्म दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था. इसकी सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीन शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big News : तालाब में डूबने से 2 सगी बहन की मौत, सदमे में परिजन, अकलतरा क्षेत्र का मामला, पुलिस कर रही जांच

error: Content is protected !!