Janjgir Judgement : जिला अपर सत्र न्यायालय ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी और सदस्यों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला अपर सत्र न्यायालय ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी एवं सदस्यों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामला 27 अगस्त 2021 का है.



दरअसल, बम्हनीडीह की कीटनाशक की दुकान में घुसकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्यों भूपेंद्र रात्रे, लकेश्वर वर्मा, तरुण कुमार, कृपाण बघेल, भोल कश्यप और रामपल कश्यप ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया था. दुकानदार की रिपोर्ट पर बम्हनीडीह पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था और प्रकरण को कोर्ट में पेश किया था. इधर, प्रकरण की सुनवाई करते जिला अपर सत्र न्यायाधीश अनिल बारा ने 6 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है.

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