Janjgir Big News : स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने कम्पनी का इंकार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर का फैसला, डिटेल में पढ़िए… कम्पनी को अब ये करना होगा…

जांजगीर-चाम्पा. बीमा अवधि में अस्पताल में भर्ती होने व इलाज कराने के बाद भी बीमा कंपनी के द्वारा दावा की गई बीमा राशि देने से इंकार किया गया. अब बीमा राशि 75,000/- (पछहत्तर हज़ार रुपए) , मुकदमे के खर्च 3,000/- तीन हज़ार रुपये व मानसिक क्षतिपूर्ति 7,000/- (सात हजार रूपए ), देना होगा।



उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता इस्तेखार अहमद पिता ईजहार निवासी खड़पड़ीपारा वार्ड नंबर 21 जांजगीर ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से रिस्क एस्यूमपेशन फॉर कोटक ग्रुप स्मार्ट बीमा पॉलिसी दिनांक 23/05/24 से दिनॉक 22/05/25 तक के लिया था, जिसमें दुर्घटना मृत्यु होने पर 1,55,000/- व हेल्थ बीमा सर्विस प्रतिदिन 5,000/- , 30 दिन के लिए थी । उपभोक्ता /शिकायतकर्ता बीमा अवधि में दिनांक 25.01.25 से दिनांक 08.02.25 तक पेशाब में इंफेक्शन व बुखार नहीं उतरने के कारण अस्पताल में कुल 15 दिन भर्ती हो कर ईलाज कराया थाा । उपभोक्ता ने बीमा धन प्राप्त करने हेतु बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया । बीमा कंपनी के द्वारा उपभोक्ता का बीमा दावा दिनांक 11/06/25 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि बीमित व्यक्ति ने बीमा कि नियम व शर्तों का पालन नहीं किया है तथा संदिग्ध व अपर्याप्त दस्तावेज़ दिए हैं । तब उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर चांपा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया ।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रवैये से महिलाओं के सशक्तिकरण को आघात, जिला महिला मोर्चा द्वारा प्रेसवार्ता की गई आयोजित

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू, सदस्य विशाल तिवारी , सदस्य श्रीमती महिमा सिंह ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों व तर्कों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर पाया कि बीमा धारक ने कोई ग़लत जानकारी नहीं दी थी । बीमा की शर्त अनुसार हेल्थ सर्विस प्रतिदिन पाँच रुपया तीस दिन के लिए था । उपभोक्ता पंद्रह दिन अस्पताल में भर्ती रहा । इलाज में हुए कुल ख़र्च 83,100/- में से 75,000/- रूपए की माँग की थी , जो बीमा शर्तों के अनुसार उचित व नियम के अनुसार थी । इस प्रकार जिला आयोग के द्वारा बीमा की शर्तों व माननीय राष्ट्रीय व राज्य आयोग के न्याय दृष्टांत के आलोक में यह पाया कि बीमा कंपनी ने बिना किसी उचित कारण के बीमा राशि देने से इंकार कर सेवा में कमी व अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया है ।

इसे भी पढ़े -  Janjgir Big News : युवक ने SP ऑफिस में जहर खाया, मचा हड़कम्प, शिकायत लेकर पहुंचा था युवक, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती...

अतः बीमा कंपनी उपभोक्ता / शिकायतकर्ता को दावा की गई बीमा राशि 75,000 /- (पछहत्तर हज़ार रुपए ) , मुकदमे के खर्च 3,000/-( तीन हजार रुपये) व मानसिक क्षतिपूर्ति 7,000/- (सात हजार रूपए ), आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर अदा करेगी । नियत अवधि में आदेशित राशि नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक आदेशित राशि पर 7% वार्षिक ब्याज देगी । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पेश परिवाद / शिकायत को स्वीकार कर उक्त आदेश पारित किया गया ।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने नगरवासियों से पानी बचाने की अपील, कहा, 'जल ही जीवन है' और हर नागरिक को एक-एक बूंद की कीमत समझनी चाहिए

error: Content is protected !!