जमशेदपुर. कामर्शियल के बाद अब प्राइवेट वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो गई है। प्रथम चरण में पंजीयन नंबर के अंत में शून्य या एक वाले वाहनों पर 15 नवंबर तक प्लेट लगाई जाएगी। उसके बाद पंजीयन नंबर के अंत में 2 या 3 वाले वाहनों पर लगेगी। इसके लिए 15 फरवरी 2022 तक का समय निर्धारित है। ऐसे ही नई नंबर प्लेट लगाने का यह क्रम नवंबर 2022 तक चलता रहेगा। एक अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी
दरअसल, शासन ने वाहन स्वामियों को नई नंबर प्लेट लगाने के लिए एक वर्ष का समय दिया है। एक अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। नई नंबर प्लेट के बिना परिवहन विभाग में फिटनेस, पुन: पंजीयन और परमिट के साथ ही सभी तरह के कार्यों पर भी रोक लग जाएगी।
घर बैठे लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार, वाहनों के नंबर के आधार पर नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है। जिले में 868452 प्राइवेट वाहन हैं। इसके अलावा लगभग 57959 वाहन कामर्शियल हैं। नई नंबर प्लेट को लेकर वाहन स्वामियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। प्रक्रिया को भी सरल और सुविधाजनक बना दिया गया है। वाहन मालिक सियाम एप या वेबसाइट पर आनलाइन बुकिंग कर घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क वहन कर प्लेट लगवा सकते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए निर्धारित समय
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उसपर 15 नवंबर 2021 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उसपर 15 फरवरी 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 मई 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक।