रायपुर. शासन के समस्त विभागों,कार्यालयों में शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 के सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता का पुर्निर्धारण के संबंध में आंशिक संशोधन करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता में शैक्षणिक योग्यता जोड़ा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त मंडल,संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण, पत्र स्टेनो टाइपिस्ट हेतु मान्यता प्राप्त मंडल,संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की गति डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र और सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा शीघ्र छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र जोड़ा गया है।
सभी प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त पदों के लिए उनके सेवा भर्ती नियमों में उपरोक्त अनुसार शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान संशोधन किए जाएं एवं नियमों में संशोधन हेतु समान्य प्रशासन विभाग की सहमति मानते हुए, अधिसूचना का प्रारूप विधि विभाग से परिमार्जित कराया जाकर, राजपत्र में उसका प्रकाशन किया जाए। नियमों के संशोधन उपरांत ही विभागों द्वारा उक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाए।