जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के विशेष न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सहकारी विपणन संघ के प्रबंधक रामरतन पांडेय को 5 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. रामरतन पांडेय को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि मामला 2016 का है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने रामरतन पांडेय के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कार्रवाई की थी और जांच के बाद जनवरी 2019 में विशेष न्यायालय जांजगीर में ACB ने चालान पेश किया.
सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने 62 लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति पाते हुए सहकारी विपणन संघ के प्रबंधक रामरतन पाण्डेय को 5 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है.