नई दिल्ली: आसाराम बापू ने आजीवन कारावास की सजा में राहत देने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन अदालत ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
आसाराम बापू को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसी सजा को निलंबित करने के लिए यह याचिका दाखिल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में जाएं
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने आसाराम बापू के वकील को यह कह दिया कि कोर्ट इस पर विचार नहीं करेगी। उन्होंने वकील से कहा कि आजीवन कारावास की सजा को लेकर हाईकोर्ट में जाएं।
दुष्कर्म के मामले में मिली है आजीवन कारावास की सजा
गौरतलब है कि जोधपुर ट्रायल कोर्ट ने 2018 में आसाराम बापू को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम बापू के वकील ने इस दौरान कहा कि वे करीब 10 साल से जेल में हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले में विचार करने से इनकार कर दिया है।
वकील बोले- याचिका खारिज नहीं करें, वापस लेने की अनुमति दें
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आसाराम के वकील से कहा कि हाईकोर्ट में याचिका को लेकर आपको नियमित सुनवाई के लिए तैयार होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आपके द्वारा दाखिल अपील को खारिज करने के इच्छुक हैं। इस पर तुरंत वकील ने अनुरोध करते हुए कहा कि कृपया इसे खारिज न करें, हमें अपील को वापस लेने की अनुमति दें।