जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी पाठक द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लाक डाउन के दौरान 22 अप्रैल को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर आदेश जारी किया गया है ।
जारी आदेश के अनुसार, ऑटोमोबाइल, टायर एवं टायर पंचर की दुकान इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर ,स्टेशनरी , सेनेटरी(प्लंबर) आयटम, बिजली पंखे ,कूलर दुकान, निर्माण सामग्रियों की दुकान (जैसे सीमेंट, सरिया आदि) सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुली रहेंगी ।
जिला दंडाधिकारी जांजगीर कार्यालय द्वारा पूर्व में 22 अप्रैल को जारी शेष आदेश, यथावत रहेगा।