कंटेनमेंट जोन संबंधी आदेश में आंशिक संशोधन, बैंक इस समय से होंगे संचालित…, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश… पढ़िए…

जांजगीर-चांपा. जिला मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम बचाव एवं आम जनोंं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 28 अप्रैल तक जिले की संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बैंक संचालन के लिए प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बैंक आम जनों के लिए बंद रहेंगे। बैंंक अपने न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य कर सकेंगे ।
जिले में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये गए है-
कोमार्बिट, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को कंटेनमेंट घोषित अवधि में एक्टिव ड्यूटी से छुट देते हुए न्यूनतम स्टाफ के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपरोक्त निर्धारित समय में बैंकों को एटीएम कैश रि-फिलिंग एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु लेन-देन ,उद्योग व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन, शासकीय लेनदेन, निविदा अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेनदेन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।
सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। बैंक सार्वजनिक नहीं होंगे अर्थात् बैंक आमजनों/ग्राहकों के लिये बंद रहेंगे।



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