जांजगीर-चाम्पा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदंबा राय ने देवर और देवरानी के द्वारा भाभी को जलाकर मारने के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी देवर, देवरानी आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दंण्डित किया है.
लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया कि 29 अप्रेल 2019 को बलौदा की सुदामा बाई, अपने घर में जल गई थी, उसे इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा ले जाया गया था, जहां से उसे सिम्स बिलासपुर में रिफर किया गया था. उसका ईलाज सिम्स के बर्न यूनिट में किया गया था. बिलासपुर में मृत्यु पूर्व, कार्यपालक दण्डाधिकारी ने बयान लिया था.
उक्त कथन में सुदामा बाई ने बताई थी कि 29 अप्रेल 2019 को दोपहर 3 उसके देवर सुनील यादव एवं देवरानी कौशिल्या यादव ने मारपीट कर गेलन में रखे मिट्टी तेल को उसके उपर डालकर उसे रस्सी से बांधकर माचिस से आग लगाकर उसे जला दिए हैं. उसके चिल्लाने पर उसका बड़ा बेटा कुश यादव आकर कपड़ा से ढंककर आग को बुझाया था. बाद में, महिला की मौत हो गई थी.
प्रकरण में हत्या का जुर्म दर्ज कर बलौदा पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. सुनवाई के बाद जिला अपर सत्र न्यायाधीश जगदंबा राय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी देवर, देवरानी को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 200-200 अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपियों को 10-10 दिन का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से दिये जाने का आदेश भी दिया गया है.