जांजगीर चाम्पा. विशेष सत्र न्यायाधीश के द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है.
15 वर्षीय पीड़िता, 19 अक्टूबर 2020 को रात्रि 10:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसका पड़ताल करने पर वह नहीं मिली परिजनों के द्वारा 23 अक्टूबर 2020 को इस बात की सूचना शिवरीनारायण थाने में दर्ज कराई गई और यह भी बताया गया कि जिस युवक पर संदेह है, वह लड़का भी उसी दिन से गांव से नदारद है. रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को यह जानकारी मिली क़ि आरोपी के द्वारा नाबालिग को कोरबा में रखा गया है.
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम 7 दिसंबर 2020 को अभियुक्त के कब्जे से पीड़िता को छुड़ाकर लाई आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
मामले में प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी शुभम चौहान पिता दूज राम चौहान उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम राहुल थाना शिवरीनारायण को आईपीसी की धारा 363 के अपराध के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹500 अर्थदंड, धारा 366 के अपराध के लिए 5 वर्ष का कारावास और ₹1000 के अर्थदंड तथा धारा 376 (2) (ढ), 376 (3) एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है. आरोपी के द्वारा अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सश्रम कारावास दिए जाने का आदेश भी विशेष न्यायाधीश 500 खिलावन राम रिगरी ने दिया है.