RBI Action: रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना, जानिए क्यों लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर चार सहकारी बैंकों पर कुल चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक की ओर से जारी चार अलग-अलग बयानों के अनुसार, यह जुर्माना अनुपालन की खामियों के लिए लगाया गया है. इसका मकसद बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल खड़ा करना नहीं है.

 



इसे भी पढ़े -  Akaltara News : पकरिया (झूलन) में पारंपरिक भोजली पर्व का भव्य आयोजन, हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ लोगों ने मनाया

 

किस बैंक पर कितना जुर्माना
रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अंदरसुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर डेढ़ लाख रुपये तथा महाराष्ट्र के अहमदपुर स्थित महेश अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थि नांदेड़ मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसे भी पढ़े -  Akaltara News : पकरिया (झूलन) में पारंपरिक भोजली पर्व का भव्य आयोजन, हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ लोगों ने मनाया

Related posts:

error: Content is protected !!