Court Judgement : जांजगीर. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कारावास की कठोर सजा, पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. अनुसूचित जाति वर्ग की नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर 4 माह तक निरंतर दुष्कर्म करने वाले 20 वर्षीय अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई है.



विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राकेश महंत ने बताया कि यह पूरा मामला बाराद्वार थाना क्षेत्र का है। नाबालिग ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 27 मई 2020 को जब उसके माता-पिता काम करने गये थे और घर में कोई नहीं था तो आरोपी सुरेश साहू उसके घर आया और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिये बोला. नाबालिग ने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे नाबालिग डर गई. फिर आरोपी सुरेश साहू ने घर के कमरे में जबरन ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. फिर आरोपी नाबालिग के साथ शादी करूंगा, कहकर 4 माह से शारीरिक संबंध बनाता रहा.

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घटना के बाद नाबालिग की रिपोर्ट पर बाराद्वार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506, 450 भादवि एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र पॉक्सो कोर्ट सक्ती मे पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट में आरोपी को विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी ने सजा सुनाई है.

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