जांजगीर-चाम्पा. बम्हनीडीह ब्लॉक के बिर्रा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत होने के मामले में मर्ग डायरी मिलने के बाद अब पुलिस धारा 304-ए के तहत एफआईआर दर्ज करेगी. घटना के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 337 के तहत जुर्म दर्ज किया था.
दरअसल, 13 अप्रेल को नवागढ़ क्षेत्र के भठली गांव के बाइक सवार रामभरोस मांझी को बिर्रा के संजयनगर निवासी तेज रफ्तार कार क्रमांक सीजी 07 बीजी 1857 के चालक रामकुमार साहू ने टक्कर मार दी. घायल रामभरोस मांझी को जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया थ्य, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
इस मामले की मर्ग डायरी बिर्रा पुलिस को मिली है. इस तरह प्रकरण में अब 304-ए भी जोड़ी जाएगी.
आपको बता दें, आरोपी ड्राइवर रामकुमार साहू ही वाहन स्वामी है, जो डभरा क्षेत्र केनापाली गांव का रहने वाला है.