जांजगीर-चाम्पा. शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के तिवारीपारा खरौद गांव में 13 साल की मासूम बच्ची की हत्या करने वाले 62 वर्षीय आरोपी परदेशी लाल पंकज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 376, 302, 201 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया है. आरोपी परदेशी लाल पंकज, बालको का रिटायर्ड कर्मचारी है, जिसके खिलाफ बालको में भी छेड़छाड़ का केस दर्ज है और मामला कोर्ट में लंबित है. रिटायर्डमेंट के बाद वह तिवारीपारा खरौद में आकर अकेले रहता था.पुलिस ने बताया है कि 30 जून 2022 को नाबालिग के पिता ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी गुमशुदा है. इस बीच 14 जुलाई 2022 को नाबालिग के पिता ने थाने में आकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी का कंकाल तिवारी पारा खरौद के जोरवा तालाब के पास झाड़ियों में पड़ा है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित कर मृतिका के परिजन के बयान और संदेही से पूछताछ करने पर खरौद तिवारीपारा वार्ड नं. 1 के परदेशी लाल पंकज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि 29 जून 2022 को नाबालिग लड़की को बिस्किट देने के बहाने बहला-फुसलाकर कपुरताल तालाब के पास स्थित अपने सूने मकान में ले जाकर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, इस पर लड़की ने आपत्ति की, जिसके बाद आरोपी ने नाबालिग का मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को बोरी में भरकर जोरवा तालाब के किनारे झाड़ियों में फेंक आया था. मामले में शिवरीनारायण पुलिस में आरोपी परदेशी लाल पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.शिवरीनारायण थाना प्रभारी रविन्द्र अनन्त ने बताया कि आरोपी के द्वारा अश्लील हरकत करने सम्बन्धी बातें सामने आई थी. इसी हरकत की वजह से उसकी पत्नी और बेटे भी उसके साथ नहीं रहते. पुलिस की जांच में आरोपी परदेशी लाल पकंज के खिलाफ साक्ष्य मिला और उसके घर से नाबालिग के कपड़े और चप्पल को बरामद किया गया है. घटना के दिन मोबाइल लोकेशन भी आरोपी को मिला है.