Janjgir-Champa Action: अग्रोहा मिलर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जप्त खाद्यान्न को राजसात करने की कार्यवाही

जांजगीर-चांपा: कस्टम मिलिंग कार्य में प्रगति लाने एवं भारतीय खाद्य निगम में 30 सितंबर तक चावल जमा करने के लिए कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले मिलर्स पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में फगुरम स्थित अग्रोहा राइसमिल में खाद्य विभाग की टीम द्वारा जांच कार्यवाही की गई जिसमे भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने में रूचि नहीं लिए जाने के कारण और छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने के कारण मिल संचालक से 158 क्विटल धान और 82 क्विंटल चावल जप्त किया गया। जप्तशुदा धान एवं चावल का बाजार मूल्य लगभग पांच लाख रूपये है। मिलर का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है।

 



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जिला खाद्य अधिकारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि मिलर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जप्त खाद्यान्न को शासन के पक्ष में राजसात करते हुए आगामी वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी।

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