जांजगीर-चाम्पा. शादी का साझा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमित साहू को जांजगीर के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. 2019 में युवती से आरोपी की दोस्ती फेसबुक में हुई थी और उसने खुद को पुलिस में होने की बात कही थी.
लोक अभियोजक बालकृष्ण मिश्रा ने बताया कि पामगढ़ थाना क्षेत्र के पनगांव के रहने वाले अमित साहू की युवती से मार्च 2019 में फेसबुक में दोस्ती हुई थी और इसके बाद दोनों में बात शुरू हुई. फिर आरोपी अमित साहू ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब युवती ने शादी की बात कही तो वह टालमटोल करने लगा और धमकाने लगा.
इसके बाद युवती ने अगस्त 2021 में पामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अमित साहू को 10 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.