Janjgir Judgement : जिला सत्र न्यायालय ने हत्या करने वाले 1 आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 1 आरोपी को बरी किया, बाल आरोपी का प्रकरण किशोर न्यायालय में विचाराधीन, ये है पूरा मामला… पढ़िए…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला सत्र न्यायालय ने हत्या करने वाले 1 आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले के 1 अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है, वहीं अन्य बाल आरोपी का प्रकरण बाल न्यायालय में चल रहा है. मामला 4 जुलाई 2020 का है.

 



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेंऊ गांव के राजकुमार शास्त्री और अनिल शास्त्री के मध्य जमीन विवाद था. 4 जुलाई 2020 की शाम अनिल शास्त्री ने राजकुमार शास्त्री को फोन कर बुलाया, जिसके बाद राजकुमार शास्त्री गायब हो गया. परिजन ने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस ने अनिल शास्त्री से पूछताछ की तो उसने दिलेश पंकज और एक अन्य नाबालिग आरोपी के साथ मिलकर रॉड से हत्या करने और मेंऊभाठा में शव को दफनाने की जानकारी दी. इसके बाद, पुलिस ने शव को बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था.

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इधर, जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने प्रकरण सुनवाई करते हुए आरोपी अनिल शास्त्री को आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है, वहीं आरोपी दिलेश पंकज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले का तीसरा आरोपी नाबालिग है, जिसका प्रकरण किशोर न्यायालय में चल रहा है.

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