Sakti Suspend : निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव निलंबित, शासकीय एवं निजी स्थानों से सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई में पाई गई लापरवाही, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नूपुर राशि पन्ना ने की कार्रवाई

सक्ती. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नूपुर राशि पन्ना ने ग्राम पंचायत रायपुरा सचिव को शासकीय एवं निजी स्थानों से सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में पंचायत सचिव को जनपद पंचायत जैजैपुर निर्धारित किया गया है.



जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैजैपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण ग्राम पंचायतो में शासकीय एवं निजी स्थानों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को ग्राम पंचायत रायपुरा के निरीक्षण में पूरे ग्राम पंचायत में सम्पत्ति विरूपण नहीं होना पाया गया. जो कि छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का स्पष्ट उल्लंघन है.

ग्राम पंचायत रायपुरा सचिव लक्ष्मण दास महंत का उक्त कृत्य निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है.

छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है. अतः ग्राम पंचायत रायपुरा सचिव लक्ष्मण दास महंत को उक्त कृत्य के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है निलंबन अवधि में लक्ष्मण दास महंत का मुख्यालय जनपद पंचायत जैजैपुर निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

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