Janjgir News : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर का आदेश, बीमा अवधि में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर मरम्मत खर्च देने से इनकार किया, आयोग ने दिया ये बड़ा आदेश…

जांजगीर-चाम्पा. उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता संजय बुधिया पिता श्याम बुधिया ने एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इनोवा क्रेस्टा JH 05 CT 5454 का बीमा 21/06/23 से 20/06/24 तक के लिए एडआन पालिसी बीमा कराया था। बीमा अवधि में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी ने मरम्मत में खर्च की गई राशि इस आधार पर देने से इनकार किया कि वाहन बीमा अवधि में नहीं अपितु बीमा अवधि पूर्व दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसकी क्षतिपूर्ति राशि देने के कंपनी उत्तरदाई नहीं है । तब उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया । जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू , सदस्य विशाल तिवारी ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर पाया कि वाहन बीमा अवधि में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ।

 



इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Accident : NH-49 में ट्रेलर और कंटेनर के बीच भीषण हादसा, केबिन में फंस गया था ट्रेलर का ड्राइवर, घायल दोनों ड्राइवर को भेजा गया अस्पताल...

बीमा एडआन फर्स्ट पार्टी था । बीमा कंपनी ने क्लेम से इनकार कर सेवा में कमी की है। अतः बीमा कंपनी उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता को क्लेम राशि ₹4,25,368/- , मासिक संताप का ₹10,000 /- तथा वाद व्यय का ₹5,000 /- आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर अदा करेगी । नियत अवधि में आदेश आदेशित राशि नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक आदेशित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज देगी । अतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पेश परिवाद/ शिकायत को स्वीकार कर उक्त आदेश पारित किया गया ।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Police Action : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई, 250 से ज्यादा चालकों को पकड़ा, 60 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने भेजा... पुलिस कार्रवाई के ये रहे सकारात्मक परिणाम... जानिए...
error: Content is protected !!