Sakti News : कलेक्टर के निर्देश में अवैध प्लाटिंग पर की गई कार्रवाई, दोषी पटवारी को 10 हजार रुपए का अर्थदंड और दोषी अनावेदक को एक लाख रुपए का अर्थदंड आरोपित

सक्ती. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो के निर्देश में सक्ती जिले में अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की जा रही है l कलेक्टर तोपनो के निर्देशन में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ, च एवं छ के तहत दोषी पटवारी कुंजन राम देवांगन को दस हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा अनावेदक मनीष कुमार अग्रवाल पिता अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सक्ती तहसील सक्ती को एक लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर वाद भूमि खसरा नं. 2149/2 रकबा 0. 048 हेक्ट, 2149/17 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/18 रकबा 0.061 हेक्ट, 2149/20 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/11 रकबा 0.405 हेक्टेयर को राजसात कर शासन मद में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है।



इसे भी पढ़े -  Pamgarh Big News : कोसीर, ढाबाडीह गांव में लीलागर नदी पर बने एनीकट से बहा युवक, 7 घंटे बाद भी पता नहीं चला, SDRF, DDRF की टीम करती रही रेस्क्यू, युवक की हुई पहचान

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती केएस पैकरा से प्राप्त जानकारी अनुसार, सक्ती तहसील निवासी मनीष कुमार अग्रवाल पिता अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा ग्राम नन्दौरखुर्द में स्थित भूमि खसरा नंबर 2149/2 भूमि को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत बिना व्यपवर्तन कराए अवैध प्लाटिंग कर कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय कर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 का उल्लंघन तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ का उल्लंघन कर अपराध किया गया है।
उक्त वाद भूमि में बिना व्यपवर्तन या लायसेंस के किये जा रहे अवैध कालोनी विकास में हल्का पटवारी के द्वारा अवैध कालोनी निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है।

इसे भी पढ़े -  Bamhanidih FIR : बड़गड़ी गांव में उपसरपंच को समझाना पड़ा मंहगा, युवक ने उपसरपंच से गाली-गलौज कर की मारपीट, बम्हनीडीह थाना में आरोपी युवक के खिलाफ जुर्म दर्ज

हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन के सहयोग से अनावेदकगण के द्वारा बिना व्यपवर्तन एवं बिना लायसेंस के अवैध कालोनी निर्माण के उ‌द्देश्य से वाद भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय किया गया है। इस प्रकार पटवारी कुंजन राम देवांगन एवं अनावेदक मनीष अग्रवाल के द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 172 एवं पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 का उल्लंघन कर गंभीर अपराध किया गया है। जिसके तहत उक्त आदेश पारित किया गया है।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa RoadBlock FIR : चक्काजाम करने पर पार्षद सुनीता सिंह और दारा मिश्रा समेत अन्य लोगों के खिलाफ हुई FIR, वार्ड में टेपनल से गन्दा पानी आने को लेकर किया था चक्काजाम, अकलतरा-बलौदा मार्ग बंद रहा साढ़े 3 घण्टे, अकलतरा के संजयनगर का मामला

error: Content is protected !!