छत्तीसगढ़ : खैर नहीं अब सरकारी राशन को बाजार में बेचने वालों की, हो सकती है 7 साल जेल, विस्तार से पढ़िए…

रायपुर. सरकारी राशन खुले बाजार में बेचते मिलने पर राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 7 साल की जेल भी हो सकती है। सरकारी राशन खुले बाजार के बिकने को लेकर राज्य शासन अब सख्त हो गई है। इस कार्रवाई के लिए राज्य शासन ने राजपत्र में भी संशोधन कर दिया है।



संशोधन के अनुसार, अब सरकारी राशन जिसमें चावल, शक्कर, केरोसीन जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है, उसे केवल हितग्राही ही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे बाजार में न तो कोई हितग्राही या संस्था बेच सकता है और न ही किसी को दे सकता है। संशोधन में खरीदते पाए जाने पर दुकानदारों पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big Arrest : शिवरीनारायण पुलिस ने म्यूल अकाउंट के मामले में महिला सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक रिमांड में, पहले 12 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तार, अब भी 1 आरोपी फरार, 16 म्यूल अकाउंट के खिलाफ हुई थी FIR

खाद्य विभाग का कहना है कि इसके लिए फूड इंस्पेक्टर को निगरानी करने के लिए कहा गया है। बता दें कि शासन को लगातार सरकारी राशन को खुले बाजार में बिकने की शिकायत मिल रही थी। कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन किया है।

इसे भी पढ़े -  Nawagarh Death : मिस्दा गांव की बड़ी नहर में मिली व्यक्ति की लाश, पीएम रिपोर्ट से होगा मौत के कारण का खुलासा, पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजन को सौंपा गया

error: Content is protected !!