BIG NEWS : हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, इस तरह की थी वारदात… सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

जांजगीर-चाम्पा. सक्ती के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे ने हत्या के तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

 



अतिरिक्त लोक अभियोजक दुर्गा साहू ने बताया कि मामला बाराद्वार थाना क्षेत्र के दुरपा गांव का है. 9 दिसंबर 2019 को पीड़ित फिरतराम और चंद्रिका बाई, अपने खेत धान काटने गए थे. उसी दौरान 3 लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए चंद्रिका बाई को लाठी-डंडे से मारपीट की और उसे मारकर खेत में रखे पैरावट में ढंक दिया था, जिसके बाद पीड़ित फिरतराम ने बाराद्वार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 323, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया था.

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प्रकरण की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर सक्ती की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे ने हत्या के 3 आरोपी संतोष कुमार, रोशन कुमार, बिंदु उर्फ लक्ष्मीन बाई को सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 1000-1000 रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है.

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