छत्तीसगढ़ : हवालात में ही कटेगी कालीचरण की रातें, कोर्ट ने खारिज किया जमानत याचिका, महाराष्ट्र पुलिस को नहीं मिला प्रोडक्शन वारंट 

रायपुर. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान देने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर गंभीर मानते हुए ADJ विक्रम प्रताप चंद्रा की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, वहीं महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मांगी गई प्रोडक्शन वारंट को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को प्रोडक्शन वारंट देने से मना कर दिया है। इसके बाद अब कल फिर महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए अपील करेगी।



इसे भी पढ़े -  Sakti News : कलमी गांव में युवा समिति के द्वारा आयोजित KPL प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन, फाइनल मुकाबले में कचन्दा की टीम ने ट्रॉफी के साथ 51 हजार रुपये जीती, मालखरौदा जनपद पंचायत अध्यक्ष कवि वर्मा, जनपद सदस्य जितेंद्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एकलव्य चंद्रा हुए शामिल

गौरतलब है कि कालीचरण महाराज ने हाल ही में रायपुर में आयोजित हुई एक धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया था। विवादित बयानों को देखकर उनके खिलाफ पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, बाद में राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B), 124A केस दर्ज किया गया।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : दर्राभांठा में नरेगा के तहत चल रहे तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण कार्य, तालाब के बीच वरुण देव की खंभा की गई स्थापना, मालखरौदा जनपद पंचायत अध्यक्ष कवि वर्मा ने की पूजा-अर्चना

error: Content is protected !!