जांजगीर-चाम्पा. विवाहिता को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में पति समेत 3 आरोपी को हसौद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
विवाहिता अंजू रात्रे ने अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज में मोटरसाइकिल नहीं लाने व शादी के बाद लड़की होने पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की हसौद थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद अपराध दर्ज कर जांच की जा रही थी. पुलिस के अनुसार, महिला की शादी, बिर्रा क्षेत्र के तालदेवरी गांव के रोबिन रात्रे के साथ 24 मई 2013 को हुई थी. शादी के बाद 31 अगस्त 2014 को लड़की की प्राप्ति हुई, तब से महिला की पति रोबिन रात्रे , सास कलिन्द्री रात्रे व ससुर भागीरथी रात्रे, तीनों ने मिलकर लड़की पैदा की हो और दहेज में मोटरसाइकिल नहीं लाई हो, कहकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर अपराध पंजीबध्द कर जांच शुरू की गई थी.
जांच के दौरान रोबिन रात्रे, कलिन्द्री रात्रे व भागीरथी रात्रे को बिलासपुर से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. इसके बाद तीनों आरोपी को आईपीसी को धारा 498 ए, 34 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक ललित चन्द्रा, आरक्षक महेश मधुकर, सेतराम पटेल, मिरिश कुमार साहू का योगदान रहा.