जांजगीर-चाम्पा. 21.02.2021 को प्रार्थी आहत विपिन भैना पिता छतराम भैना उम्र 20 वर्ष साकिन मुक्ताराजा थाना बाराद्वार थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर प्रथम सूचना पत्र में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13. 2. 2021समय 3:30 बजे अपने घर में बैठा था, तब ग्राम सारागांव निवासी सूरज उर्फ सोनू पिता गोपाल राठौर नितेश पिता परसराम राठौर एवं अन्य 3 लोग मेरे घर आए और गाली-गलौज करते हुए जबरन बलपूर्वक मुझे मेरे कालर को पकड़कर घर से घसीटते हुए बाहर लाकर मोटरसाइकिल में बैठा कर अपहरण कर यश ढाबा में ले जाकर मुझे उक्त पांचों व्यक्ति द्वारा जबरन शराब पिलाकर,
हाथ को पीछे करवाकर गमछा से बांधकर जातिगत गाली-गलौज देते हुए लोहे की रॉड, बांस की लाठी और हॉकी स्टीक से हाथ मुक्के एवं पैरों से मारपीट की गई। कुछ समय बाद और अन्य व्यक्ति वहाँ मारपीट करने पहुँचे, वे लोग भी मुझे जातिगत गाली-गलौज करते लोहे की रॉड, बाँस की लाठी डंडे से मारपीट की, जिनका नाम निम्न है। एक 1 किशन राठौर, 2 अजय राठौर उर्फ मंटू, 3 मोनू बरेठ, 4 परसराम राठौर सारागांव, 5 राहुल राठौर देवरी, 6 सूरज कुमार राठौर उर्फ सोनू उक्त व्यक्तियों द्वारा मुझे प्राणघातक हमलाकर गंभीर चोट लोहे की रॉड बांस के डंडे हाथ मुक्के से मारपीट की है, जिससे मेरे शरीर के दोनों हाथ दोनों पैर पीठ छाती चेहरा और पूरे बदन में चोट पहुंचाए हैं. मारपीट करने से मेरा दाया कान सुनाई नहीं दे रहा है और मेरे कपड़ा उतरवा कर पूरे गांव में घुमाया गया और
जिला चिकित्सालय जांजगीर में भर्ती था तो 14.02. 2021 के 2:00 बजे मेरे पास नितेश राठौर और सूरज उर्फ सोनू राठौर आए और मुझे बोला तेरे पापा से ₹50000 दिलाने के लिए बोला गया, नहीं देने पर तुझे बलात्कार केस में फंसा देंगे, ऐसे धमकी दी गई है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 49/21 धारा 365, 452, 294, 506 बी, 323, 147, 148 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. प्रकरण के अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में धारा 173 (8) जा फौ में चालान पेश किया गया है तथा अन्य तीन आरोपी फरार थे, जिस पर अग्रिम विवेचना व आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा श्रीमती पद्मश्री तंवर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया था.
मामले के आरोपी सूरज कुमार राठौर उर्फ सोनू पिता गोपाल प्रसाद राठौर फरार था कि दिनांक 09.03.2022 को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर सकुनत आया हुआ है. जिस पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा श्रीमती पद्मश्री तवर द्वारा तत्काल उसकी सूचना थाना प्रभारी बाराद्वार निरीक्षक तेज कुमार यादव को दी गई, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा थाने से एक टीम बनाकर रवाना कर आरोपी सूरज उर्फ सोनू पिता गोपाल प्रसाद राठौर को उसके घर में पकड़ा गया.
आरोपी सूरज कुमार राठौर उर्फ सोनू पिता गोपाल प्रसाद राठौर उम्र 30 वर्ष साकिन सारागांव थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा से पूछताछ करने पर अपना अपराध कारित करना स्वीकार किया तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का पर्याप्त सबूत पाए जाने से आज दिनांक 09.03.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.