जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश सोनी ने नशीली दवाई की बिक्री करने वाले आरोपी दुकान संचालक बलदेव श्रीवास को 6 माह का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी बलदेव श्रीवास, पान दुकान की आड़ में नशीली सिरप की बिक्री कर रहा था.
लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि नवंबर 2014 में औषधि निरीक्षक के द्वारा सिवनी गांव में झापेमार कार्रवाई की गई थी. इसी दौरान बलदेव श्रीवास के पान दुकान में नशीली सिरप बड़ी मात्रा मिला, जब उससे इसकी दस्तावेज मांग कि गई तो उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था.
इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और नशीली सिरप को भी जब्त किया गया था. इसके बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया था और सत्र न्यायलय के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बलदेव श्रीवास को 6 माह की सजा, 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.