जांजगीर-चाम्पा. टांगी मारकर महिला की हत्या करने और शव को मिट्टी तेल छिड़ककर सबूत मिटाने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने आरोपी पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 10-10 हजार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है.
मिली जानकारी के अनुसार, महिला की शादी 2020 में पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जौरेला के सोनू बंजारे से हुई थी. इसके बाद 9 सितंबर 2021 को जलकर महिला की मौत हो गई थी. इसी दौरान महिला के शरीर में चोट के निशान मिले थे. इसके बाद लमहिला के पिता ने उसके पति सोनू बंजारे, ससुर खीखराम बंजारे और सास संतोषी बाई पर हत्या का आरोप लगाया था.
मामले में पुलिस ने जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला रूपकुमारी की हत्या टांगी मारकर की गई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद मामला न्यायालय में चल रहा था और अब न्यायाधीश ने तीनों आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.