जांजगीर-चाम्पा. हसौद थाना क्षेत्र के गुडरुकला गांव में युवक से मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 323, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कैथा गांव निवासी बसंत कुमार कश्यप ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मल्दा गांव अपने रिश्तेदार की शादी में बारात गुडरुकला गांव गया था. DJ बाजा में सभी बाराती नाच रहे थे. तभी बारात परगहनी में देरी होने से बसंत कश्यप ने नाच रहे सभी लोगों से कहा कि देर हो रही है, चलो परगहनी के लिए जल्दी चलते हैं.
थोड़ी देर बाद डोकरी दाई मंदिर के पास जमड़ी गांव के कृष्णकुमार ने तुम बोलने वाले कौन होते हो, कहते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौज और मारपीट की. कृष्ण कुमार ने अपने हाथ मे रखे बियर की बॉटल से बसंत कुमार कश्यप के सिर को मारा, जिससे उसके सिर फटने से खून निकलने लगा. मामले में पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है.