Janjgir Police Big Action : जिले में अवैध शराब बिक्री एवं तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 थाना क्षेत्रों में 8 प्रकरण दर्ज किया गया, एक दिन पहले भी दर्ज किए गए थे 10 प्रकरण

जांजगीर-चाम्पा. पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले में अवैध शराब बिक्री करने पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से पूरे जिले में अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के 06 एवं आबकारी एक्ट की धारा 34(1) (क) के तहत् 01 एवं 36(च) के तहत 01 कुल 08 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है.

 



थाना डभरा के अपराध क्र. 186/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी नंदलाल सिदार उम्र 29 वर्ष निवासी ओड़ेकेरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब कीमती 1000/- जप्त कर आरोपी को दिनांक 30.05.22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

थाना शिवरीनारायण के अपराध क्र. 172/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी विष्णु पटेल उम्र 22वर्ष निवासी मेहंदी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 06 लीटर महुआ शराब कीमती 600/- जप्त कर आरोपी को दिनांक 30.05.22 को न्यायिक अभिरक्षा मेें भेजा गया।

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थाना शिवरीनारायण के अपराध क्र. 173/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी संतराम साहू उम्र 32 वर्ष निवासी खोखरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब कीमती 1000/- जप्त कर आरोपी को दिनांक 30.05.22 को न्यायिक अभिरक्षा मेें भेजा गया।

थाना बलौदा के अपराध क्र. 229/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी निर्मल कुमार कुर्रे उम्र 22 वर्ष निवासी पनोरापारा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 07 लीटर महुआ शराब कीमती 1400/- जप्त कर आरोपी को दिनांक 30.05.22 को न्यायिक अभिरक्षा मेें भेजा गया।

थाना बलौदा के अपराध क्र. 230/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी संतोष धनुहार उम्र 23 वर्ष निवासी कटरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 06 लीटर महुआ शराब कीमती 1200/- जप्त कर आरोपी को दिनांक 30.05.22 को न्यायिक अभिरक्षा मेें भेजा गया।

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थाना बलौदा के अपराध क्र. 231/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी संतोष मरावी उम्र 33 वर्ष निवासी कटरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 06 लीटर महुआ शराब कीमती 1200/- जप्त कर आरोपी को दिनांक 30.05.22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आरोपी सौखीलाल जांगड़े उम्र 31 वर्ष निवासी कुरदा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 04 लीटर महुआ शराब जप्त कर थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक 131/22 धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

रवि यादव निवासी बरहागुड़ा द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन कर मद्यमस्त हालत में पाये जाने पर थाना चंद्रपुर में अपराध क्रमांक 75/22 धारा 36 च आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया है।

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