Sakti Accident FollowUp : ट्रैक्टर से कुचलकर 3 साल के बच्चे की मौत का मामला, 14 घण्टे बाद समाप्त हुआ चक्काजाम, देर रात तक रहा तनाव, पुलिस ने वाहन मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ SCST एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया, ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ भी 304-ए के तहत जुर्म दर्ज

जांजगीर-चाम्पा. जैजैपुर क्षेत्र के सेंदरी गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर 3 साल के मासूम बच्चे की मौत के बाद जमकर तनाव रहा और घटनाकारित ट्रैक्टर के इंजन में आग लगाकर 14 घण्टे चक्काजाम किया गया. इस दौरान वाहन मालिक ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही, लेकिन बाद में वे मुकर गए. मामले में वाहन मालिक रामप्रसाद कश्यप समेत 4 लोगों ने खिलाफ जैजैपुर पुलिस ने SCST एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया है, वहीं आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ भी 304-ए के तहत जुर्म दर्ज किया है.

 



आक्रोशित लोगों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर सक्ती की डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत, सक्ती एसडीओपी, डभरा एसडीओपी समेत आधा दर्जन थानों के प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. घटनास्थल पर जैजैपुर विधायक केशव चन्द्रा भी पहुंचे थे और उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाया कि जैजैपुर के अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद उसके शव को गांव तक पहुंचाने वाहन की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग नहीं करा सका और बाइक से शव को गांव तक लाया गया.

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दरअसल, सेंदरी गांव के प्रेमलाल कोशले का 3 साल बेटा निखिल, सड़क पार कर रहा था, तभी गिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया और जैजैपुर अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई. हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया. साथ ही, ट्रैक्टर के इंजन में आग भी लगा दी गई. बाद में, बच्चे के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया और मुआवजे की मांग की गई. लगातार बातचीत के बाद भी मामला नहीं सुलझा और 14 घण्टे तक चक्काजाम रहा.

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वाहन मालिक ने आर्थिक मदद देने की बात कही थी, लेकिन वह भी बाद में मुकर गया. देर रात, जैजैपुर पुलिस ने वाहन मालिक रामप्रसाद कश्यप समेत 4 लोगों के खिलाफ SCST के एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया है, वहीं आरोपी ड्राइवर, जो वाहन मालिक का बेटा है, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 304-ए के तहत गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज किया है.

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