जांजगीर-चाम्पा. पत्नी से गाली-गलौज एवं मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में सक्ती पुलिस पति के खिलाफ IPC की धारा 294, 323, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया है और जांच में जुटी हुई है.
पीड़ित ऋतु भारद्वाज ने पुलिस को बताया कि कुटुम्ब न्यायालय में उसके पति के खिलाफ उसने भरण-पोषण के लिए आवेदन दिया था और उसी की पेशी के लिए वे दोनों कुटुम्ब न्यायालय गए हुए थे. इसी दौरान गेट के पास आरोपी पति सुभाष भारद्वाज, उससे गाली-गलौज कर मारपीट करने लगा और जान से मारने की धमकी दी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पति सुभाष भारद्वाज के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है.