जांजगीर-चाम्पा. एफआईआर के बाद अंकित सिसोदिया से NSUI के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया है, वहीं अकलतरा पुलिस ने आरोपी अंकित सिसोदिया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज किया है. एफआईआर के बाद आरोपी अंकित सिसोदिया फरार है.
नाबालिग छात्रा की शिकायत के बाद 20 अगस्त को अकलतरा पुलिस ने आईपीसी की धारा धारा 354 घ, 506, 341 के तहत जुर्म दर्ज किया था. प्रकरण में पॉक्सो एक्ट नहीं लगने को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे और आंदोलन भी शुरू हो गया था, जिसके बाद अंकित सिसोदिया से NSUI के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया है. दूसरी ओर अकलतरा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत जुर्म दर्ज किया है. एफआईआर के बाद आरोपी अंकित सिसोदिया फरार है, जिसकी तलाश करने का दावा पुलिस कर रही है.
…तो पुलिस ने क्यों नहीं की गिरफ्तारी ?
जिस दिन रात में एफआईआर हुई, उस दिन आरोपी अंकित सिसोदिया अकलतरा में खुलेआम घूम रहा था और फेसबुक अकाउंट से जन्माष्टमी पर्व पर लाइव भी था, लेकिन इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तारी करने रुचि नहीं ली. पुलिस की इस कार्यप्रणाली को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने आरोपी को भागने का पूरा मौका दिया. पुलिस चाहती तो एफआईआर के बाद गिरफ्तारी कर सकती थी. लोग कह रहे हैं कि कोई आम व्यक्ति होता तो अभी तक जेल की हवा खाते रहता. इस मामले में एफआईआर करने भी पुलिस ने लेटलतीफी की और जब दबाव बढ़ा तो महिला अपराध को देखते हुए कई घन्टे बाद एफआईआर दर्ज की थी.